Urban Improvement Trust Bikaner (UITB)
राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के शहरों के सुनियोजित विकास के उद्देश्य से राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 के अन्तर्गत राज्य में नगर सुधार न्यासों के गठन के निर्णय के फलस्वरूप दिनांक 16.11.1960 को नगर विकास न्यास, बीकानेर की स्थापना की गई। न्यास की स्थापना के पश्चात् अधिकांश काल में जिला कलक्टर ही अध्यक्ष पद पर आसीन रहे है। केवल छ: जनप्रतिनिधि अध्यक्ष पद पर वर्ष 1963-66, 1969-72, 1978-80, 1981-85, 1991-92 एवं 2002-03 तक आसीन रहे है। वर्तमान मे जिला कलक्टर अध्यक्ष पद पर आसीन है।
न्यासी गण :
1. अधीक्षण अभियंता, जोद्यपुर विद्युत वितरण निगम, बीकानेर
2. अधीक्षण अभियंता, जन स्वास्थय अभियांत्रिकी, बीकानेर
3. अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, बीकानेर
4. वरिष्ठ नगर नियोजक बीकानेर
5. आयुक्त नगर परिषद् बीकानेर
न्यास का गठन :
राज्य सरकार नगर सुधार न्यास अधिनियम 1959 की धारा (8 व 9) के अन्तर्गत राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर न्यास का गठन करती है। किसी भी जनप्रतिनिधि अथवा कार्यकारी अधिकारी को न्यास का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। न्यास अध्यक्ष एवं न्यासियों का कार्यकाल सामान्यत: अधिनियम की धारा (11 व 12) के अनुसार तीन वर्ष का होता है और पदावधि (धारा 13) के अनुसार राजपत्र में निर्धारित तिथि से आरम्भ होती है। राज्य सरकार समयावधि से पूर्व भी (धारा 14) के अनुसार न्यास अध्यक्ष व न्यासियों को हटाकर न्यास का पुनर्गठन कर सकती है।